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PF घोटाला: UPPCL के पूर्व MD एपी मिश्रा को SC से नहीं मिली राहत

PF घोटाला: UPPCL के पूर्व MD एपी मिश्रा को SC से नहीं मिली राहत

पीएफ स्कैम केस के आरोपी यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपी मिश्रा अपनी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करें. 79 वर्षीय एपी मिश्रा ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी.

इस जमानत याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि घोटाले के गवाहों और पीड़ितों ने एपी मिश्रा के अधीन काम किया है. इस मामले सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की है. इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है.

UPPCL-PF घोटालाः सीबीआई ने पूर्व प्रमुख सचिव और मैनेजिंग डायरेक्टर से की पूछताछ

10 मई को सीबीआई ने यूपीपीसीएल के 4323 करोड़ रुपये के पीएफ स्कैम के संबंध में दो पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की. सीबीआई ने यूपीपी​सीएल कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) में निवेश करने के संबंध में तत्कालीन चेयरमैन आलोक कुमार और पूर्व एमडी अपर्णा से पूछताछ की.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, यूपीपीसीएल के हजारों कर्मचारियों के भविष्य निधि का करोड़ों रुपया बैंक से निकालकर खस्ताहाल कंपनी डीएफएचएल में निवेश कर दिया गया था. योगी सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए पहले एसआईटी गठित की थी. बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था.

PF घोटाले में UPPCL के पूर्व MD एपी मिश्रा गिरफ्तार, DHFL में लगाया था पैसा

सीबीआई ने इसी साल मार्च में 4323 करोड़ रुपये के इस घोटाले में अपनी जांच शुरू की और यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था.
Credit Aaj Tak

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