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तबलीगी जमात: सदस्यों को क्वारनटीन से छोड़ने की मांग वाली याचिका वापस

तबलीगी जमात: सदस्यों को क्वारनटीन से छोड़ने की मांग वाली याचिका वापस

  • जमात के सदस्यों को क्वारनटीन सेंटरों से रिहाई की मांग की गई थी

  • याचिका वापस, याचिकाकर्ता ने कहा- सदस्यों को रिहा किया गया
तबलीगी जमात के 3000 से ऊपर सदस्यों को दिल्ली के क्वारनटीन सेंटरों से छोड़ने के मामले में लगाई गई याचिका को याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में वापस लिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले में तबलीगी जमात के उन सदस्यों को रिहा कर दिया गया है जिनका क्वारनटीन खत्म हो गया है, लिहाजा याचिका को वापस ले रहे हैं.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर तबलीगी जमात के उन सदस्यों को रिहा करने की मांग की थी जिन्हें ठीक होने के बाद भी क्वारनटीन में रखा गया था. याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, क्वारनटीन का वक्त पूरा होने के बाद भी इनको उनके घर जाने से रोका जा रहा है.

क्वारनटीन सेंटर में जमात के सदस्य

याचिका में तबलीगी जमात के लोगों को जबरन क्वारनटीन सेंटर में रखे जाने को लेकर हाई लेवल कमेटी से जांच कराने की भी मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि इस वक्त देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 3288 तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारनटीन सेंटर में रखा गया है.


याचिका में कहा गया था कि तबलीगी जमात के जिन लोगों को क्वारनटीन सेंटर में रखा गया है, उनका टेस्ट बी नेगेटिव आया है बावजूद उनको सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है. इन लोगों ने प्रशासन के लोगों को भी पत्र लिखा है लेकिन गैर कानूनी तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को न सिर्फ बंधक बनाकर क्वारनटीन में रखा गया है, बल्कि सरकार की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया जा रहा है.

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इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि गैरकानूनी तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को क्वारनटीन में रखना संविधान के आर्टिकल 14-15 और 21 का भी उल्लंघन है. इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार यानी आज सुनवाई होनी थी. हालांकि अब इस याचिका को वापस ले लिया गया है. यह याचिका सोशल वर्कर सबीहा कादरी की ओर से लगाई गई थी.

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Credit Aaj Tak

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