DeshPradesh
भीड़ में जाकर हिंसा करना है 'खतरनाक', जानिए कितने सख्त हैं कानून

एडवोकेट रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि आईपीसी की धारा 34 और 149 के तहत हिंसक भीड़ में शामिल हर व्यक्ति हिंसा के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है. हिंसक भीड़ में शामिल कोई भी व्यक्ति यह कहकर बच नहीं सकता है कि वह सिर्फ भीड़ में शामिल था, लेकिन हिंसा नहीं की.
from आज तक | खबरें अब तक https://ift.tt/2PsHkJT
Credit AajTak
0 Comments: